एक्सप्लोरर
Advertisement
शहला मसूद हत्याकांड: जाहिदा परवेज समेत चार लोगों को उम्रकैद, एक को क्षमादान
इंदौर: इंदौर के विशेष न्यायाधीश बी के पालोदा ने साल 2011 के शहला मसूद हत्याकांड की मुख्य षडयंत्रकर्ता जाहिदा परवेज समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में सरकारी गवाह बने आरोपी इरफान को क्षमादान दे दिया गया है.
बता दें कि शहला मसूद की उनके भोपाल स्थित घर के बाहर 16 अगस्त 2011 को कथित साजिश के तहत गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.
शहला को मारने की सुपारी देने का आरोप जाहिदा परवेज नाम की एक महिला पर लगा है. साकिब और जाहिदा सीबीआई की हिरासत में हैं. जांच एजेंसी के मुताबिक जाहिदा परवेज के कहने पर साकिब ने ही कानपुर के हत्यारों को भोपाल बुलाकर शहला की हत्या करवाई.
जाहिदा पर आरोप है कि उसने शहला हत्याकांड की साजिश सौतिया डाह के चलते रची, क्योंकि इस आरटीआई कार्यकर्ता की कथित नजदीकियां भोपाल के तत्कालीन बीजेपी विधायक ध्रुवनारायण सिंह से लगातार बढ़ती जा रही थीं.
शहला हत्याकांड के अन्य आरोपियों में जाहिदा की अंतरंग सहेली सबा फारकी, भाड़े के हत्यारों का इंतजाम करने का आरोपी शाकिब अली उर्फ 'डेंजर' और भाड़े का कथित कातिल ताबिश शामिल हैं. मामले का एक अन्य आरोपी इरफान सरकारी गवाह बन चुका है. फैसला दोपहर तक आने की उम्मीद है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और देखें
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली NCR
बॉलीवुड
क्रिकेट
Advertisement
प्रेम कुमारJournalist
Opinion