मंगलुरूः रेप और हत्या के जुर्म में जेल में बंद मोहन कुमार ऊर्फ सायनाइड मोहन को फांसी की सजा सुनाई गई है. मोहन कुमार ने साल 2005 में एक आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था. मोहन कुमार ने महिला को रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी. छठे अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज सईदुन्ननिसा ने मोहन को फांसी की सजा सुनाई.


मोहन कुमार ने एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाए और फिर गर्भनिरोधक के नाम पर उसे सायनाइड की गोली खिला दी. महिला का शव केम्पेगौड़ा बस स्टेशन के पास साल 2005 में बरामद हुआ था.


मोहन के खिलाफ अलग-अलग केस में भी सजा सुनाई गई है. जिनमें से 10 साल की नाबालिग बच्ची का अपहरण, सात साल की बच्ची के साथ रेप और उसके बाद जहर खिलाकर मारना शामिल है. उसे डकैती डालने के आरोप में पांच साल, डकैती के दौरान चोट पहुंचाने के मामले में 10 साल, सबूत मिटाने के आरोप में सात साल कैद की सजा भी सुनाई जा चुकी है.


सरकारी वकील जूडिथ ओएम क्रस्टा ने बताया कि सभी सजाएं दोषी मोहन कुमार के मृत्‍युदंड तक चलती रहेंगी. सीरियल किलर मोहन अब तक 20 हत्‍याओं को अंजाम दे चुका है जिनमें से 17 मामलों में उसे सजाएं भी सुनाई जा चुकी हैं.


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