शीना बोरा मर्डर: इंद्राणी, पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना के खिलाफ आरोप तय
मुम्बई: इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा के 2012 में हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी, उनके पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं. सभी आरोपियों को उनके खिलाफ तय आरोपों के बारे में बताया गया. उन्होंने आरोपों में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे.
न्यायमूर्ति एच. एस. महाजन ने मामले में सुनवाई एक फरवरी से जारी रखने का फैसला किया.
सभी तीन आरोपियों को आईपीसी की धारा 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र), 364 (अपहरण), 302 (हत्या), 34 (समान मंशा से कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य), 203 (किसी अपराध के सिलसिले में गलत सूचना देना) और 201 (साक्ष्यों को नष्ट करना) के तहत आरोप तय किए गए हैं.
इसके अलावा इंद्राणी और संजीव पर उनके बेटे और शीना के भाई मिखाइल बोरा की हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी की की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत आरोप तय हुए हैं.
मिखाइल ने पहले आरोप लगाए थे कि इंद्राणी ने उसी दिन उनके ड्रिंक में नशीला पदार्थ डाल दिया था जिस दिन शीना की हत्या हुई थी.
इसके अलावा इंद्राणी पर आईपीसी की धारा 471 (फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत भी आरोप तय किए गए हैं.
इंद्राणी, पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर और संजीव आज अदालत में मौजूद थे. वे अल-.अलग बैठे हुए थे और बाद में अदालत के बाहर वे अपने वकीलों से बातचीत करते हुए पाए गए.