मुंबई : अपनी ही बेटी शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. पिता के अंतिम संस्कार करने के लिए हफ्तेभर की जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. कोर्ट ने कहा मुंबई में अगर कोई 'विधि' (पिता की मौत के बाद) करनी हो तो 27 दिसंबर को पुलिस की निगरानी में कर सकती हैं.


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इंद्राणी के पिता का निधन गुवाहटी में 15 दिसंबर को हुआ था


लेकिन, उसे जमानत नहीं मिल सकती. इंद्राणी के पिता का निधन गुवाहटी में 15 दिसंबर को हुआ था. इंद्राणी के बेटे मिखाइल ने भी इंद्राणी की जमानत का विरोध किया है. गौरतलब है कि 19 दिसंबर को सनसनीखेज शीना बोरा हत्या कांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी अपने पिता उपेंद्र कुमार बोरा की मौत की खबर पर फफक पड़ी.


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मृत्यु होने के बारे में जानकर अदालत के बाहर वो रोने लगी


15 दिसंबर को उनकी मृत्यु होने के बारे में जानकर सोमवार, 19 दिसंबर को अदालत के बाहर वो रोने लगी. कुछ देर के लिए तो सभी लोग सकते में आ गए थे लेकिन, उन्हें बाद में पूरे मामले का पता चला. आरोप तय करने पर दलीलों के लिए इंद्राणी, उनके पति और मीडिया क्षेत्र के पूर्व कारोबारी पीटर मुखर्जी और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना को अदालत में पेश किया गया था.


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शीना की हत्या कर के उसे सूटकेस में भरा गया था


गौरतलब है कि शीना बोरा इंद्रणी मुखर्जी की बेटी थी. इंद्राणी ने दो से भी ज्यादा शादियां की थीं. और शीना बोरा भी उसके पूर्व पति की ही बेटी थी. दावा है कि शीना की हत्या कर के उसे सूटकेस में भरा गया था. इसके बाद उसे जंगल इलाके में ले जाकर जला दिया गया था.


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