सोनीपत: सोनीपत की अदालत ने 17 वर्षीय एक लड़की की हॉनर किलिंग के मामले में एक परिवार के पांच सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. गुरुवार को अदालत ने पीड़िता के माता-पिता, बड़ी बहन और दो चाचाओं को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई. कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि 2016 में सोनीपत जिले के मातंड गांव में एक 17 साल की लड़की की इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि लड़की का एक लड़के के साथ संबंध था और परिवार को ये बात कबूल नहीं थी.
2 जुलाई, 2016 में लड़की के दादा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि माता-पिता के साथ अन्य सदस्यों ने लड़की की हत्या कर दी है और सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया. उन्होंने दावा किया था कि लड़की के माता-पिता ने उसके एक युवक के साथ रिश्ता होने का विरोध किया था.
लड़की के दादा धज्जाराम से मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया था. शुरूआत में लड़की के पिता बलराज और उनकी पत्नी सुदेश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. बाद में जांच में इस मामले में इस दंपती की बड़ी बेटी और दो चाचाओं की भूमिका भी सामने आई.
सोनीपत ऑनर किलिंग मामला: पीड़िता के माता-पिता समेत पांच को उम्रकैद
एजेंसी
Updated at:
13 Apr 2018 07:31 AM (IST)
सोनीपत की अदालत ने 17 वर्षीय एक लड़की की ऑनर किलिंग के मामले में एक परिवार के पांच सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. गुरुवार को अदालत ने पीड़िता के माता-पिता, बड़ी बहन और दो चाचाओं को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई.
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