UP Crime News: एक स्थानीय अदालत ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना को 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान यहां आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया और उसे सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने पूर्व विधायक पर 100 रुपए जुर्माना भी लगाया है. नौ साल पहले 68 वर्षीय भड़ाना ने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान शामली में एक जनसभा की थी.


बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व विधायक व बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता फरीदाबाद निवासी करतार सिंह भड़ाना पर बीना अनुमती के साथ जनसभा करने का आरोप है. इस उल्लंघन के लिए भड़ाना पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था.


बिना अनुमति के जनसभा का आरोप
मामले की जानकारी देते हुए शामली के पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने कहा, भड़ाना ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बाबरी थाना क्षेत्र के बुतराडा गांव में करीब 100-150 समर्थकों के साथ बिना अनुमति के एक जनसभा की थी. इस पर मामला दर्ज किया गया था. मामले में एक अप्रैल 2014 को उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी.


पुलिस अधिकारी के मुताबिक, सिविल जज सीनियर डिवीजन/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार वर्मा की अदालत ने बसपा नेता को एक महीने की कैद और 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है.


तीन बार के विधायक, गुर्जर आंदोलन से रहा है नाता 
बता दें कि करतार सिंह भड़ाना तीन बार विधायक रहे हैं. जिसमें दो बार उन्होंने समालखा विधानसभा हरियाणा और एक बार उन्होंने उत्तर प्रदेश में खतौली (विधानसभा क्षेत्र) से जीत दर्ज की. इसके साथ ही वर्ष 2007 में, भड़ाना ने गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर गुर्जर समुदाय की मांग को जोरदार तरीके से उठाये थे, जिसे "द गुर्जर आंदोलन" भी कहा जाता है.


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