नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी के एक एटीएम से 2000 रुपये के जाली नोट निकलने के मामले में पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसने इस कृत्य में शामिल लोगों की पहचान कर ली है. एफआईआर के मुताबिक, घटना दक्षिणी दिल्ली की है जहां भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक एटीएम से 2000 रुपये के जाली नोट निकले.


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह 'चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया' लिखा


इन नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह 'चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया' लिखा हुआ था. नोटों में और भी कई प्रकार की विसंगतियां हैं, जिनमें 'चूरन लेबल', 'पीके' लोगो और सीरियल नंबर की जगह '000000' लिखा हुआ है. नोट में जिस जगह पर 'गारंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट' लिखा होता है, वहां 'गारंटेड बाई द चिल्ड्रन्स गवर्नमेंट' लिखा हुआ था.


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जिसने एटीएम में जाली नोट डाले थे, उसकी पहचान कर ली गई है


अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रंजन सिंह ने कहा कि जिस वेंडर ने एटीएम को नकदी मुहैया कराई थी और जिसने एटीएम में जाली नोट डाले थे, उसकी पहचान कर ली गई है. यह पूछे जाने पर कि किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, सिंह ने कहा, "मामला अभी भी जांच के अधीन है. सबकुछ साफ होने के बाद गिरफ्तारी की जाएगी."


CM केजरीवाल ने एटीएम से जाली नोटों के निकलने पर PM मोदी की आलोचना की


उधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एटीएम से जाली नोटों के निकलने पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की. आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने ट्वीट किया, "जब एक प्रधानमंत्री सही ढंग से नोटों की छपाई नहीं कर सकता, तो फिर वह देश कैसे चला सकता है? उन्होंने पूरे देश को हंसी का पात्र बनाकर रख दिया है."


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एक्जीक्यूटिव का काम करने वाले रोहित को एक एटीएम से ये जाली नोट मिले थे


कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव का काम करने वाले रोहित को एक एटीएम से ये जाली नोट मिले थे, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी. अपनी शिकायत में रोहित ने कहा कि उन्होंने संगम विहार के तिगड़ी में तिराहे पर शाम 7.45 बजे के आसपास 8000 रुपये निकालने का प्रयास किया, लेकिन एटीएम से मिले 2000 रुपये के सभी नोट जाली निकले.


उप निरीक्षक ने एटीएम से 2,000 रुपये का एक नोट निकाला


एटीएम में तैनात गार्ड को सूचना देने के बाद उन्होंने पुलिस से मामले की आधिकारिक तौर पर शिकायत की, जहां से एक उप निरीक्षक को एटीएम भेजा गया. उप निरीक्षक ने एटीएम से 2,000 रुपये का एक नोट निकाला, लेकिन वह भी जाली था. इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई.


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अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी तथा संबंधित अपराधों का मामला दर्ज किया गया


पुलिस ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 489-बी, 489-ई और 420 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी तथा संबंधित अपराधों का मामला दर्ज किया गया. विशेषज्ञों का कहना है कि एटीएम मशीन से नोट की जगह कागज का एक टुकड़ा भी निकल सकता है, बशर्ते उसका आकार नोट की तरह हो.


एटीएम में नोटों की सुरक्षा विशेषताओं को पढ़ने की क्षमता नहीं होती


बीटीआई पेमेंट्स के प्रबंध निदेशक के.श्रीनिवास ने कहा, "तकनीकी रूप से यह सही है. एटीएम में नोटों की सुरक्षा विशेषताओं को पढ़ने की क्षमता नहीं होती. केवल आकार नोट की तरह होना चाहिए."