हैदराबाद: यासीन भटकल को एनआईए की कोर्ट ने हैरदाबाद के दिलसुखनगर में हुए दोहरे बम विस्फोट कांड में दोषी करार दिया है. एनआईए की कोर्ट ने अपने फैसले में यासीन भटकल के साथ इंडियन मुजाहिद्दीन के चार और आतंकियों को दोषी पाया है. सजा का एलान
19 दिसंबर को होगा.


देश में ऐसा पहली बार हुआ है, जब इंडियन मुजाहिद्दीन के किसी आतंकी को किसी भी मामले में दोषी पाया गया है.


चेरापल्ली केंद्रीय जेल में स्थित एनआईए अदालत में इस मामले पर बहस सात नवंबर को पूरी हो गई थी. अदालत ने 21 नवंबर तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.


ये पांच आरोपी- आईएम का सहसंस्थापक यासीन भटकल, पाकिस्तानी नागरिक जिया उर रहमान उर्फ वकास, असदुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डी, तहसीन अख्तर उर्फ मोनू और ऐजाज शेख फिलहाल चेरापल्ली जेल में बंद हैं.


शहर के भीड़भरे इलाके दिलसुखनगर में 21 फरवरी, 2013 को कोंणार्क और वेनकताद्री थियेटरों के निकट दो जबर्दस्त विस्फोट धमाके हुए थे जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी और 131 अन्य घायल हो गए थे. ये बम दो अलग साइकिलों पर लगाए गए थे.