नई दिल्लीः दिल्ली- एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (Air Quality Management Commission) ने कुछ नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. कमीशन के कहा है कि सड़कों की मशीन से ज्यादा सफाई और जल का छिड़काव किया जाए. इसके साथ ही हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर को 17 नवंबर तक बंद किया जाना जाना चाहिये.
वहीं, निर्माण कार्य वाली जगहों पर ये सुनिश्चित किया जाए कि धूल-मिट्टी न उड़े. अगर नियम का उल्लंघन हो तो निर्माण कार्य रोका जाए और जुर्माना लगाया जाए.कमीशन ने पराली के मुद्दे पर कहा कि पराली जलाने पर रोक के लिए और कड़े कदम उठाये जाएं. इसके अलावा बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण पटाखों पर रोक को लेकर कोर्ट और एनजीटी के आदेश पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए.
वायु गुणवत्ता कई दिनों से चल रही है खराब
दिल्ली में प्रदूषण की मार का सिलसिला वायु की गुणवत्ता पर पड रहा है. बुधवार को आनंद विहार इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 402, नजफगढ़ का 414 रहा. इंडेक्स के मुताबिक, दोनों इलाकों को 'गंभीर श्रेणी' में रखा गया.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, मंदिर मार्ग का एक्यूआई 364 और अशोक विहार का 397 एक्यूआई रहा. दोनों इलाकों की वायु गुणवत्ता को 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया.गंभीर श्रेणी की वायु गुणवत्ता 'स्वस्थ लोगों' को प्रभावित करती है और पहले से बीमार लोगों पर 'गंभीर रूप से' असर डालती है. दिल्ली की वायु गुणवत्ता पिछले कई दिनों से खराब चली आ रही है.
यह भी पढ़ें-
कोरोना वायरस: दिल्ली में पहली बार एक दिन में आए 8000 से अधिक नए मामले, 85 लोगों की हुई मौत