Delhi CBI Court: 16 साल पुराने मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला दोषी करार, 26 मई को होगा सजा का एलान
सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा कि चौटाला ने अपनी आय से 189 प्रतिशत ज्यादा पैसा कमाया. सीबीआई को ये जानकारी उनके खिलाफ एक मामले की जांच के दौरान पता चली.
Delhi CBI Special Court: दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया है. इस मामले में उनको 26 मई को सजा सुनाई जाएगी. 2006 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज किया था. सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा था कि ओपी चौटाला ने अपनी आय से 189 प्रतिशत ज्यादा पैसा कमाया.
सीबीआई के एक आला अधिकारी ने बताया की चौटाला और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक मामले की जांच के दौरान उन पर आय से अधिक संपत्ति होने का मामला पाया गया था. आरंभिक जांच के बाद सीबीआई ने 3 अप्रैल 2006 को चौटाला, उनके परिजनों और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया था.
ओपी चौटाला पर क्या है आरोप ?
इस मामले में आरोप था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 24 जुलाई 1999 से 5 मार्च 2005 के बीच अपनी होने वाली आय से कहीं ज्यादा चल अचल संपत्ति बनाई. यह आय से अधिक संपत्ति चौटाला परिवार और अन्य लोगों के नाम पर थी.
सीबीआई ने इस मामले की जांच के बाद 26 मार्च 2010 को ओम प्रकाश चौटाला तथा अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप पत्र सीबीआई की विशेष अदालत के सामने पेश किया सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा था कि जांच के दौरान पाया गया कि ओमप्रकाश चौटाला ने इस दौरान अपनी आय से 189 प्रतिशत ज्यादा पैसा कमाया यह पैसा 6 करोड रुपए से ज्यादा था.
अदालत कब करेगी सजा का ऐलान ?
सीबीआई की अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों पर आरोप तय किए. इसके बाद हुई सुनवाई में पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने-अपने तर्क कोर्ट के सामने पेश किए. अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद सीबीआई द्वारा मौजूद साक्ष्य को सही मानते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया. अदालत इस मामले में आने वाले सप्ताह में 26 मई को सजा का ऐलान करेगी.