बरगाड़ी बेअदबी केसः डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दो केसों में मिली जमानत
दोनों ही मामलों में अदालत ने राम रहीम को 50-50 हजार का बॉन्ड भरने के आदेश दिए हैं. बेअदबी प्रकरण से जुड़ी पावन स्वरूप चोरी केस में राम रहीम को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई थी.
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Gurmeet Ram Rahim: साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले (Bargari Sacrilege Case) की तीनों घटनाओं में चार्जशीट डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को सीजेएम मोनिका लांबा की अदालत ने शुक्रवार को राहत दे दी है. अदालत ने राम रहीम को विवावित पोस्टर लगाने (एफआईआर नंबर 117) और पावन स्वरूप की बेअदबी करने ( एफआईआर नंबर 128) के केसों में जमानत मंजूर कर ली है.
दोनों ही मामलों में अदालत ने राम रहीम को 50-50 हजार का बॉन्ड करने के आदेश दिए हैं. बेअदबी प्रकरण से जुड़ी पावन स्वरूप चोरी केस (एफआईआर नंबर 63 ) में राम रहीम को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई थी. जिसके आधार पर उक्त केस में भी वह निचली अदालत में 50 हजार का बॉन्ड भर चुके है.
जानकारी के अनुसार बरगाड़ी बेअदबी मामले के समय कुल तीन घटनाएं सामने आई थी. पंजाब पुलिस (Punjab Police) की एसआईटी ने तीनों ही घटनाओं पावन स्वरूप चोरी करने,विवादित पोस्टर लगाने व पावन स्वरूप की बेअदबी करने में डेरा प्रमुख को भी चार्जशीट किया हुआ है. इन तीनों केसों में कुछ दिन पहले ही डेरा प्रमुख ने वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरीदकोट की अदालत में पेशी भुगती थी.
उसी दिन डेरा प्रमुख के वकीलों ने पावन स्वरूप चोरी केस (एफआईआर नंबर 63) में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत के आधार पर फरीदकोट अदालत में उनका 50 हजार का जमानती बॉड भरा था. राम रहीम के वकील केवल सिंह बराड़ ने बताया कि बेअदबी प्रकरण में डेरा प्रमुख ने बाकी दोनों केसों ( एफआईआर नंबर 117 व 128) में भी नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी. जिसे शुक्रवार को सीजेएम मोनिका लांबा की अदालत ने मंजूर कर लिया है.
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