प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडू से डीएमके के सांसद गौतम सिगमानी की फेमा उल्लघंन की धारा 37 ए के तहत लगभग नौ करोड रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है. सांसद पर आरोप है कि उन्होने बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना साल 2008-12 के बीच विदेशी संपत्ति अर्जित की. फेमा प्रावधान की धारा 37 ए के तहत यदि कोई विदेशी मुद्रा भारत के बाहर बिना अनुमति ली गई है तो उसके बराबर की संपत्ति भारत मे जब्त की जा सकती है.


ईडी के एक आला अधिकारी के मुताबिक आरोप है कि डीएमके सांसद ने साल 2008 से साल 2012 के बीच बिना रिजर्व बैंक की अनुमति शेयरों को प्राप्त करने के लिए एक लाख विदेशी डालर का निवेश किया था साथ ही उन्होने दुबई की अनेक कंपनियो के साथ भी पैसो का लेनदेन किया था. यह भी आरोप है कि इस दौरान जो मुनाफा उन्हें विदेशों में हुआ उस बाबत भी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी और ईडी भी उनके द्वारा दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ लिहाजा ईडी ने उनकी संपत्ति जब्ती के आदेश जारी कर दिए.


इस आदेश के तहत उनकी तमिलनाडू मे लगभग 8.80 करोड़ रुपये की चल अचल संपत्ति को जब्त करने को कहा गया है. गौतम सिगमानी तमिलनाडू से डीएमके सांसद है और उनके पिता भी राजनीति मे ही थे. ईडी की जांच अभी जारी है.