नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य के सरकारी विभाग विभागों में काम कर रहे अंशकालिक (पार्ट टाइम) वर्करों को लेकर सोमवार को बड़ा फैसला लिया है. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी किए गए लेटर के मुताबिक जो पार्ट टाइम वर्कर पिछले 8 सालों से लगातार राज्य के विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, उन्हें अब दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा. आसान भाषा में कहें तो इन कर्मचारियों को अब हर दिन के अनुसार पैसे मिलेंगे. हालांकि कुछ विभाग इस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे. वे अपने अनुसार इस बारे में फैसला ले सकते हैं.


जानिए फैसले की कुछ बड़ी बातें


1. चतुर्थ श्रेणी के जो पार्ट टाइम वर्कर 30 मार्च 2021 और 30 सितंबर 2021 तक सरकारी विभागों में 8 साल की सेवा पूरी करेंगे, केवल उन्हीं को दैनिक वेतन भोगी बनाया जाएगा. साथ ही इससे होने वाले रिक्त पदों को खत्म कर दिया जाएगा.


2. इस आदेश को विभागों के हेड वर्कर्स का डेटा और रिकॉर्ड को चेक करने के बाद लागू कर सकेंगे.


3. स्वतंत्र संस्थाएं, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और राज्य की यूनिवर्सिटी इस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगी. ये सभी संस्थान अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार फैसला ले सकते हैं. 


4. जो वर्कर ऐसे विभागों में काम कर रहे हैं और उन्हें एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पॉन्सर नहीं करता, उन्हें इस प्रक्रिया में कुछ राहत दी जा सकती है.