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पाकिस्तानी हिंदुओं की नागरिकता के 10 हजार मामले लंबित
उच्च न्यायालय ने आदेश के दो हफ्ते के भीतर एलटीवी आवेदन में तमाम कमियों को दूर करने और सुनवाई की अगली तारीख 19 जनवरी को एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.

जोधपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि दीर्घावधि वीजा (एलटीवी) की मांग कर रहे पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के प्रवासियों के 10000 से ज्यादा आवेदन लंबित है. उच्च न्यायालय ने आदेश के दो हफ्ते के भीतर एलटीवी आवेदन में तमाम कमियों को दूर करने और सुनवाई की अगली तारीख 19 जनवरी को एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.
अदालत ने 14 दिसंबर को राज्य सरकार से पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों के लंबित नागरिकता मामले पर एक रिपोर्ट दायर करने को कहा था. विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को संबंधित वेब पोर्टल पर अधिसूचना अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया था.
यह मामला तब सामने आया है जब देश और राज्यों में कथित राष्ट्रवादी सरकार होने का दावा किया जा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि राजस्थान कि प्रदेश सरकार दस हजार पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियाों को भारतीय नागरिकता देने में देरी क्यों कर रही है.
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प्रशांत कुमार मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक
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