(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Citizenship Of India: पांच साल में भारतीय नागरिकता के लिए 10645 लोगों ने किया आवेदन, संसद में सरकार का बयान
Citizenship Act: सीएए के तहत आने वाले व्यक्ति नियम अधिसूचित होने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं.
Citizenship Act: सरकार ने लोकसभा को मंगलवार को सूचित किया कि पिछले पांच साल में कुल 4177 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गयी. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पिछले पांच साल में 10645 लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है जिनमें 227 लोग अमेरिका से, 7782 लोग पाकिस्तान से, 795 लोग अफगानिस्तान से और 184 लोग बांग्लादेश से हैं.
राय ने बताया कि 2016 में 1106 लोगों को, 2017 में 817 लोगों को, 2018 में 628 लोगों को, 2019 में 987 लोगों को और 2020 में 639 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गयी है.
4,177 persons granted Indian citizenship during the last five years: MoS Home in Lok Sabha pic.twitter.com/IG9llmdFtG
— ANI (@ANI) November 30, 2021
कितने नागरिकों ने विदेशी नागरिकता ग्रहण की
मंगलवार को लोकसभा में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 2017 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक लगभग 6 लाख भारतीयों ने देश की नागरिकता को त्यागकर विदेशी देशों की नागरिकता ग्रहण की है. भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार अभी तक भारत के लगभग 1,33,83,718 नागरिक देश के बाहर अन्य देशों में रह रहे हैं.
केरल के कांग्रेस सांसद हिबी ईडन द्वारा लोकसभा में उठाए गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सीएए को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था, और 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ था. सीएए के तहत आने वाले व्यक्ति नियम अधिसूचित होने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं.