नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पुलिस को 1984 के सिख विरोधी दंगों के गवाह और विवादित आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया. उनको आ रहे धमकी भरे फोन कॉल के मद्देनजर कोर्ट ने यह निर्देश दिया.


कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली जिले के डीसीपी को अभिषेक वर्मा, उनकी पत्नी और मां की सुरक्षा में दस अक्तूबर तक दो और जवानों को तैनात करने का निर्देश दिया. अभिषेक वर्मा का तीन से छह अक्तूबर के बीच लाई-डिटेक्टर टेस्ट होना है. निचली अदालत के आदेश के तहत पुलिस ने वर्मा की सुरक्षा में 24 घंटे एक सुरक्षाकर्मी की तैनाती की है.


कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने टेस्ट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया. सीबीआई इस मामले में उनको तीन बार क्लिन चिट दे चुकी है. हालांकि वर्मा ने कुछ शर्त के साथ टेस्ट की अनुमति दे दी. उन्होंने कहा कि अगर उनको 24 घंटा सुरक्षा मुहैया करायी जाती है तो वह टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं.


जस्टिस आई एस मेहता ने कहा, ‘‘तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए डीसीपी (दक्षिण) को दो और सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है. दस अक्तूबर तक वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों को कुल तीन सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए जाएंगे.’’