1984 Sikh Riots: 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े सरस्वती विहार में दो सिखों की हत्या के मामले में दोषी सज्जन कुमार की सजा पर मंगलवार (18 फरवरी, 2025) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष और दिल्ली पुलिस की ओर से सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की मांग की गई है.
पीड़ित पक्ष के वकील ने कोर्ट से सज्जन कुमार की सजा पर बहस की तारीख में बदलाव की मांग की. कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के वकील की मांग मानते हुए सजा पर बहस की तारीख 20 फरवरी कर दी है. वहीं सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने फांसी की सजा की मांग की. पीड़ित पक्ष की तरफ से भी फांसी की सजा की मांग की गई.
21 फरवरी को होगी सजा पर बहस
1 नवंबर, 1984 को सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़े मामले सज्जन कुमार दोषी करार दिया है. अब मामले में सजा पर बहस के लिए सुनवाई 21 फरवरी को होगी. पुलिस की तरफ से सजा को लेकर लिखित दलील पेश की गई. सज्जन कुमार के वकील ने कहा कि हम दिल्ली पुलिस की लिखित दलील का जवाब देंगे. सज्जन के वकील ने कहा कि आज वकील हड़ताल पर हैं इसलिए बहस नही हो सकती.
क्या था मामला?
मामला 1984 के सिख दंगों से संबंधित है. उस दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी. कोर्ट की तरफ से 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उसके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में तमाम दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. शुरुआती दौर में इसको लेकर दिल्ली के पंजाबी बाग थाने में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन मामले को विशेष जांच दल ने संभाल लिया था, जिसके बाद 16 दिसंबर, 2021 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किया और उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला सही पाया.