मुंबई: मुंबई की स्पेशल टाडा कोर्ट ने 1993 के सीरियल बम धमाकों के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. लेकिन अबु सलेम की सज़ा 25 साल ही मानी जा रही है, क्योंकि भारत सरकार की पुर्तगाल सरकार के साथ प्रत्यपर्णन सन्धि है जिसके हिसाब से अबु सलेम को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती.
अबु सलेम अब तक साल 2005 से 12 साल की सजा काट चुका है. यानि अगर उसे 25 साल की ही सजा मिली तो वो 13 साल बाद जेल से छूट जाएगा.
भारत सरकार पुर्तगाल सरकार की संधि को मानती है तो फिर अबु सलेम को 25 साल ही सजा मिल पाएगी. अगर भारत सरकार संधि को नहीं मानती है तो उसपर उम्रकैद की सजा की तामील होगी. भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पुर्तगाल की संधि को खारिज कर रखा है, लेकिन संधि को लेकर एक केस पुर्तगाल की सुप्रीम कोर्ट में भी है जहां भारत सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल किया है. इस केस की सुनवाई अभी पुर्तगाल की सुप्रीम कोर्ट में जारी है. ऐसे में अगर ये संधि से जुड़ा फैसला अबु सलेम के पक्ष में जाता है तो उसे 25 साल की सजा ही मिल पाएगी, नहीं तो उसे पूरी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ेगी.
आपको बता दें कि भारत में पहले उम्रकैद की सजा का मतलब होता था 20 साल कैद की सजा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया है कि उम्रकैद की सजा का मतलब है जब तक सांस है तब तक जेल की काल कोठरी में रहना होगा.
अबु सलेम को क्या-क्या सजा मिली हैं?
अबु सलेम पर हथियार सप्लाई करना, पाकिस्तान से आए हथियार को बांटना, धमाके की साजिश करना और संजय दत्त को हथियार मुहैया कराने जैसे आरोप थे.
- अब मुंबई की टाडा कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई है.
- अदालत ने एक लाख का जुर्माना भी ठोका है
और किसे-किसे सजा मिली है?
- ताहिर मर्टेंच- फांसी
- फिरोज खान- फांसी
- अबु सालेम- आजीवन
- करीमुल्लाह- आजीवन
- रिजाज़ सिद्दीकी- 10 साल