मुंबई: आज मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट में मुंबई ब्लास्ट मामले में अबू सलेम समेत 6 दोषी करार दिए गए अभियुक्तों की सजा पर  आज सुनवाई शुरू होगी. कल सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी गई थी. मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, फिरोज खान और ताहिर मर्चेंट को दोषी करार दिया है. जबकि अब्दुल कयूम को बरी कर दिया गया है.


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1993 में मुंबई धमाकों में हुई थी 257 लोगों की मौत

12 मार्च 1993 में मुंबई में 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. मुंबई ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत 6 दोषियों की सजा पर फैसला सुनाएगी.

इन पांच आरोपियों को सुनाई जाएगी सजा

सलेम के अलावा जिन पांच आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी उनमें मुस्तफा दौसा, फिरोज खान, ताहिर मर्चेट, रियाज सिद्दीकी और करीमुल्ला शेख शामिल है. इस मामले में टाडा कोर्ट पहले ही 100 आरोपियों को दोषी करार दे चुकी है, जिसमें फिल्म अभिनेता संजय दत्त भी शामिल है. हालांकि दत्त जेल में अपनी सजा पूरी कर चुके हैं.

सलेम को नहीं दी जा सकेगी फांसी

ट्रायल के दौरान मुंबई पुलिस और भारत सरकार ने अंडरव्लर्ड डॉन अबु सलेम को पुर्तगाल से और अंडरवर्ल्डडॉन मुस्तफा डोसा को दुबई के प्रत्यपर्णन करा कर भारत लाई थी. पुर्तगाल ने इसी शर्त पर अबु सलेम का प्रत्यार्पण किया था कि उसे फांसी की सजा ना दी जाए.

किस पर क्या हैं आऱोप?

अबु सलेम पर आरोप है की उसने ही हथियारों का जखीरा संभाला था और उसी में से हथियार फिल्म अभिनेता संजय दत्त को दिए थे. वहीं मुस्तफा दौसा पर आरोप है कि उसने धमाके के लिए मुंबई के समुद्र के किनारे आरडीएक्स और दूसरे एक्सप्लोसिव्स उतरवाए थे.

रियाज सिद्दीकी पर आरडीएक्स से भरी मारूति वैन को गुजरात के भरूच में अबू सलेम के हवाले करने का आरोप है. फिरोज और करीमउल्लाह पर धमाके के सामान पहुंचाने का आरोप है. जबकि मोहम्मद ताहिर मर्चेंट पर धमाके में शामिल कई अभियुक्तों को ट्रेनिंग के लिये पाकिस्तान भेजने का आरोप है. वहीं अब्दुल कय्यूम पर भी संजय दत्त को हथियार पहुंचाने का आरोप है.