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LIVE- 1993 ब्लास्ट केस में अबू सलेम-मुस्तफा सहित 6 दोषी करार, एक बरी

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मुंबई: 1993 बम धमाकों के केस में मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत सात आरोपियों के खिलाफ अपना फैसला सुनाना शुरु कर दिया है. 2005 में शुरू हुए इस ट्रायल में करीब 12 साल बाद फैसला आएगा. 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए 13 सीरियल बम धमाकों ने देश को हिलाकर रख दिया था.

LIVE UPDATES:

  • सरकारी वकील ने कहा है, आज स्पेशल टाडा कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी करार दिया है जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है. दोसा को धमाके की साजिश रचने का दोषी माना गया है. वहीं, अबू सलेम को भरुच से मुंबई हथियार लाने के मामले में दोषी करार दिया गया है. 
  • 1993 ब्लास्ट में अबू सलेम को दोषी करार दिया गया है, लेकिन उसे फांसी की सजा नहीं हो सकती, क्योंकि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण इसी शर्त पर हुआ था कि सलेम को मौत की सजा नहीं दी जाए.
  • टाडा कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी अब्दुल कैयूम को बरी कर दिया है. बताया जा रहा है कि इस मामले में सोमवार से सजा का एलान किया जाएगा.
  • टाडा कोर्ट ने अबू सलेम को भी दोषी करार दे दिया है. कोर्ट ने सलेम को अपराधिक साजिश रचने और पाकिस्तान से भरूच और भरुच से मुंबई हथियार लाने के मामले में दोषी पाया है. सलेम ने संजय दत्त को भी हथियार दिए थे.  संजय दत्त अपनी सजा काट चुके हैं.
  • 1993 बम धमाकों के केस में कोर्ट ने अबतक चार लोगों को दोषी करार दे दिया है. ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल रशीद और मुस्तफा दोसा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.
  • 1993 बम धमाकों के केस में कोर्ट ने मुस्तफा दोसा को धारा 302 (हत्या) और आपराधिक साजिश के तहत दोषी करार दे दिया है.
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  • बताया जा रहा है कि बाकी बचे आरोपियों पर अगले एक घंटे में फैसला आ जाएगा. वहीं अबू सलेम को लेकर जज अपना फैसला आखिर में सुनाएंगे.
  • सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में जज ने कहा कि इस केस में सरकारी पक्ष ने अपने सभी आरोप साबित कर दिए हैं. 

धमाकों के 27 साल बाद 7 आरोपियों की सजा पर मुंबई की विशेष अदालत फैसला सुना रही है. जिन आरोपियों पर फैसला आने वाला है उनमें-

  • अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम
  • मुस्तफा दोसा
  • रियाज सिद्दीकी
  • करीमुल्ला खान
  • फिरोज अब्दुल रशीद
  • ताहिर मर्चेंट
  • और अब्दुल कैयूम का नाम है.

साल 2007 में मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने 100 अभियुक्तों को सजा हुई थी, जिसमें याकूब मेमन को फांसी की सजा मिली थी. लेकिन अबू सलेम, मुस्तफ़ा दोसा के खिलाफ अलग से मुकदमा चल रहा था.

सीबीआई केस के मुताबिक़ इन सभी आरोपियों ने बम धमाकों की योजना बनाने में, हत्यार लाने, बम बनाने से लेकर धमाकों को अंजाम देने तक मे शामिल थे. अबू सलेम को 2006 में पुर्तगाल से भारत लाकर गिरफतार किया गया था, जबकि दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन अब भी फ़रार हैं.

विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा, ‘’जब पुराना ट्रायल खत्म होने लगा था उसी दौरान अबू सलेम, मुस्तफा दोसा इनको विदेश से लाया गया. अगर उनका ट्रायल उसी ट्रायल में चलाते थे तो 20-25 साल और लग जाते, इसलिए हमने फैसला किया था कि जिन अभियुक्तों को बाद में लाया गया था, उनका अलग से ट्रायल चलाया जाए.’’

1993 bomb blast mum 02

मुस्तफा दोसा 2004 में गिरफ्तार हुआ था. अबू सलेम का 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण हुआ था. इसके अलावा बाकी के पांच आरोपी भी दुबई से भारत लाए गए थे.

12 मार्च 1993 को मुंबई बम धमाके में 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. सीबीआई की चार्जशीट पर टाडा कोर्ट में मामला चलाया गया था. सरकारी अभियोजन पक्ष के मुताबिक दोष साबित होने पर सजा-ए-मौत तक मिल सकती है.

1993 bomb blast mum 01

सरकारी वकील डी एन साल्वी का कहना है, ‘’अगर दोषी करार दिए गए तो सजा मिलेगी. अबू सलेम को प्रत्यर्पण संधि के तहत लाया गया था, इसलिए उसकी सजा में संधि का ख्याल रखा जाएगा और बाकी लोगों को सजा-ए-मौत तक हो सकती है.’’

93 मुंबई बम धमाकों का मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम 1995 से फरार घोषित है और पाकिस्तान की सरपरस्ती में छिपा बैठा है. आने वाले फ़ैसले का असर फरार आरोपियों के प्रत्यार्पण में भी मदद साबित होगा.

Published at : 16 Jun 2017 10:54 AM (IST) Tags: 1993 Mumbai blasts Taloja jail 1993 Mumbai blasts accused Abu Salem Tada Court Latest Hindi news news in hindi hindi news ABP News
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