Centre on Collegium: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लौटाए कितने नाम? सरकार ने संसद में बताया
Supreme Court Collegium: हाई कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए दिए गए अनुशंसित 20 नामों को कॉलेजियम को वापस भेज दिया गया है, इस बात की जानकारी कानून मंत्री ने संसद में दी है.
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Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने संसद में सूचना दी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित 20 नामों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को वापस भेज दिया है. कानून मंत्री संसद में कहा कि रिजिजू ने कहा कि 9 दिसंबर तक 1,108 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 25 उच्च न्यायालयों में 777 कार्यरत थे, जिससे 331 (30 प्रतिशत) पद खाली रह गए.
उन्होंने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वर्तमान में 331 रिक्तियों के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त 147 प्रस्ताव सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में थे. 184 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय के कॉलेजियम से और सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं.
सरकार ने 20 फाइलों पर पुनर्विचार करने को कहा था
पिछले महीने 29 नवंबर को, पीटीआई ने बताया था कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित 20 फाइलों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था, जिसमें अधिवक्ता सौरभ किरपाल की नियुक्ति भी शामिल थी. सौरभ किरपाल नहीं अधिवक्ता है जिन्होंने अपनी समलैंगिक पहचान के बारे में खुलकर बात की थी.
सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को जानने वाले सूत्रों ने कहा था कि सरकार ने अनुशंसित नामों के बारे में "कड़ी आपत्ति" व्यक्त की थी क्योंकि 25 नवंबर को कॉलेजियम को फाइलें वापस भेज दी थीं. उन्होंने कहा था कि 20 मामलों में से 11 मामले नए थे और 9 मामले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने रिपीट किए थे.
तो वहीं, रिजिजू ने कहा कि 2022 में, 9 दिसंबर तक, सरकार ने अलग-अलग उच्च न्यायालयों में 165 न्यायाधीशों की "रिकॉर्ड नंबर" में नियुक्त की है, जो "अब तक एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक" है.
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