2000 Note Exchange: दो हजार का नोट बदलने के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- पहले भी एक बेंच...
2000 Note Exchange: वकील अश्विनी उपाध्याय ने इसके पहले भी एक याचिका दायर की थी. उन्होंने तर्क दिया कि बिना पहचान दिखाए नोट बदलने से भ्रष्ट और देश विरोधी तत्वों को फायदा हो रहा है.
2000 Note Exchange: बिना पहचान पत्र दिखाए 2 हज़ार रुपये का नोट बदलने के खिलाफ याचिका तुरंत सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि इससे पहले एक बेंच कह चुकी है कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टिस से सुनवाई का अनुरोध करे.
इसके पहले 1 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को लेकर एक याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर जस्टिस सुधांशु धुलिया और के वी विश्वनाथन की अवकाशकाली बेंच ने कहा था कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसे तुरंत सुनना ज़रूरी हो. उस समय भी बेंच ने याचिकाकर्ता को गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई का अनुरोध करने को कहा था.
उपाध्याय ने सबसे पहले बिना पहचान पत्र दिखाए दो हजार रुपये की नोटबदली के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली थी. याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ वह दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. पिछली बार उन्होंने सर्वोच्च अदालत में अपनी याचिका रखते हुए दलील दी थी कि रिजर्व बैंक का फैसला मनमाना है और हाई कोर्ट ने इसे मंजूरी देकर गलत किया है.