RBI Decision On 2000 Rupee Notes: 2016 में हुई नोटबंदी के बाद बाजार में 2000 रुपये के नोटों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बड़ा फैसला किया है. आरबीआई ने इन बड़े नोट्स को प्रचलन से हटा दिया है. लोग अब 23 मई से 30 सितंबर के बीच अपने 2 हजार रुपये के इन नोट्स को बदल सकते हैं और बैंक में जमा करा सकते हैं.
हालांकि, 30 सितंबर के बाद ये लीगल टेंडर रहेंगे या नहीं इस बारे में आरबीआई ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है. ऐसे में जिन लोगों के पास ये नोट हैं उन्हें क्या करना चाहिए, इन्ही बातों को 5 प्वाइंट्स के जरिये समझने की कोशिश करेंगे-
1- 30 सितंबर की एक्सचेंज या डिपॉजिट की समय सीमा के भीतर ही नोटों को बदलवा लेना ठीक रहेगा क्योंकि उसके बाद की स्थिति के बारे में अभी साफ नहीं किया गया है.
2- लोग एक बार में 20,000 रुपये तक के 2 हजार के नोटों को कम मूल्य के नोटों में बदल सकते हैं.
3- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि सभी बैंक 2,000 रुपये के नोटों को बदलेंगे और जमा करेंगे. आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय भी 30 सितंबर तक एक्सचेंज प्वॉइंट के रूप में काम करेंगे.
4- एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2,000 रुपये के नोटों का कुल मूल्य मार्च 2018 में 6.73 लाख करोड़ रुपये और इसका सर्कुलेशन 37 प्रतिशत था. जो अब गिरकर इस साल मार्च में 3.62 लाख करोड़ रुपये या सर्कुलेशन में 11 प्रतिशत हो गया है.
5- आरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने का एक कारण यह है कि इस मूल्यवर्ग का आमतौर पर लेनदेन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है. आरबीआई ने शुक्रवार (19 मई) को एक बयान में कहा, अन्य मूल्यवर्ग के नोटों का स्टॉक "जनता की मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है."
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