नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगे की पीड़ित बिल्किस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा, नौकरी और घर देने का आदेश दिया है. आदेश के मुताबिक, गुजरात सरकार को दो हफ्ते में घर और मुआवजा बिल्किस बानो को देना होगा.


सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 23 अप्रैल को गुजरात सरकार को बिल्किस बानो को 50 लाख रुपये मुआवजा राशि देने और उसका पुनर्वास करने के आदेश दिए थे. मुआवजे की राशि नहीं मिलने के बाद बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो सप्ताह के भीतर मुआवजा और घर दें.


सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के वकील के उस पक्ष को भी खारिज कर दिया था, जिसमें मुआवजा राशि को अत्यधिक बताया गया और इसके बदले उसे केवल 10 लाख रुपये देने की अपील की गई. इससे पहले, राज्य सरकार की ओर से उसे केवल पांच लाख रुपये मुआवजा दिया गया था.


बिल्किस बानो के साथ 21 साल की उम्र में गोधरा दंगों के दौरान गैंगरेप किया गया था. उसके तीन वर्षीय बेटी को भी मार डाला गया था.