2008 जयपुर बम ब्लास्ट मामला: कोर्ट ने चारों दोषियों को सुनाई फांसी की सजा
बुधवार को राजस्थान की एक विशेष अदालत ने इस मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया था. एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया था. आज कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई.
नई दिल्ली: 2008 जयपुर बम ब्लास्ट मामले में जयपुर कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. चारों दोषियों सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान और सलमान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. यह मुंबई में हुए विस्फोटों के बाद दूसरा सबसे घातक विस्फोट था जिसमें 71 लोग मारे गए थे और 185 अन्य घायल हुए थे.
राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुर बम विस्फोट मामले में बुधवार को चार आरोपियों को दोषी ठहराया था जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया था. कोर्ट ने शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया था.
2008 Jaipur bomb blasts case: Jaipur court announces quantum of sentence in the matter, all the four convicts - Sarvar Aazmi, Mohammad Saif, Saifur Rahman, and Salman, to be hanged till death. pic.twitter.com/zsqcOeSGiC
— ANI (@ANI) December 20, 2019
इन चार आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 307,324, 326, 120 बी, 121ए और 124 ए, 153 ए के तहत दोषी माना गया. इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा तीन के तहत तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1 ए और 18 के तहत भी उन्हें दोषी ठहराया गया.
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