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दिल्ली दंगों की आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत, कहा- पहले दिल्ली हाई कोर्ट में रखे अपनी बात

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की आरोपी गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट से मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की.

2020 Delhi riots: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की आरोपी गुलफिशा फातिमा को अपनी तरफ से जमानत देने से मना किया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वह गुलफिशा की बेल याचिका पर जल्द सुनवाई करे. जस्टिस बेला त्रिवेदी और एस सी शर्मा की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट में मामला लंबित है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा.

गुलफिशा के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का कहना था कि वह 4 साल से जेल में है. काफी समय से हाई कोर्ट में जमानत याचिका लंबित है. जजों ने कहा कि 25 नवंबर को केस हाई कोर्ट में लगा है. याचिकाकर्ता के वकील उस दिन हाई कोर्ट से सुनवाई का अनुरोध करें.

दिल्ली दंगों के संदर्भ में गुलफिशा का आरोप

छात्र नेता गुलफिशा फातिमा फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेल में हैं. दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने गलत सूचनाएं फैला कर लोगों को भड़काने में भूमिका निभाई. वह दंगों की साजिश से जुड़ी गुप्त बैठकों में मौजूद रही. इससे पहले 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक और आरोपी शरजिल इमाम के मामले में भी यही आदेश दिया था.

दिल्ली में हुए दंगे: 53 की मौत, 200 से ज्यादा घायल

दिल्ली में CAA (नागरिकता संशोधन कानून)  विरोध में हुए दंगों में 53 की मौत हो गई थी. 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इस पर पुलिस का कहना है कि दंगों की साजिश रचने वाले जानते थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान दंगों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत को बदनाम किया जा सकेगा. इन दंगों ने दिल्ली की स्थिति को बहुत प्रभावित किया था और राष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता का विषय बन गया था. 

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