जोरहाट: असम में जोरहाट जिला व संत्र न्यायाधीश ने जिले के तेओक टी एस्टेट में एक अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर की लिंचिंग (भीड़ के पीट-पीट कर हत्या) मामले में सोमवार को 25 लोगों को दोषी ठहराया है.


जोरहाट के जिला और सत्र न्यायाधीश, रॉबिन फुकान ने फैसला सुनाते हुए विभिन्न धाराओं में 25 लोगों को दोषी ठहराया. सुनवाई के दौरान एक आरोपी की हिरासत में मौत हो गई थी. अदालत सूत्रों ने बताया कि सजा 19 अक्टूबर को सुनाई जायेगी.


घटना 2019 की है जब चिकित्सा अधिकारी पर भीड़ ने किया था हमला


यह घटना 31 अगस्त, 2019 को उस समय हुई थी जब वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर देबन दत्ता (73) पर भीड़ ने हमला कर दिया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गये और बाद में उनकी मौत हो गई. जिसके बाद मामले को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला. पुलिस ने मामले की जांच कर कुछ लोगों को हिरासत में ले पूछताछ की, जिसके बाद अब कोर्ट ने पूरे मामले में 25 लोगों को दोषी ठहराया है.


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