नई दिल्लीः 2 जी मामले में ईडी और सीबीआई की अपीलों पर जवाब देने के लिए स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा सहित कई लोगों और फर्मों के और समय मांगने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बृहस्पतिवार को जुर्माने के तौर पर 16 हजार से अधिक पौधे लगाने का निर्देश दिया. ईडी और सीबीआई ने '2 जी' मामले में बलवा और अन्य व्यक्तियों और फर्मों को बरी किये जाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है. जस्टिस नजमी वजीरी ने कहा कि पौधारोपण का अभियान दिल्ली के दक्षिण रिज वन क्षेत्र में चलाया जाए.
जस्टिस ने बलवा, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव अग्रवाल और कंपनियों- डायनेमिक रिएलिटी, डीबी रिएलिटी लिमिटेड तथा निहार कन्स्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को ईडी के मामले में जवाब देने के लिए एक अंतिम मौका दिया है.
कोर्ट ने सभी को तीन-तीन हजार पौधे लगाने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अंतिम आदेश पारित होने के बाद से तीन महीने गुजर चुके हैं लेकिन कुछ पक्षों ने अब तक जवाब दायर नहीं किया है. निचली अदालत ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी सहित अन्य व्यक्तियों और तीन कंपनियों को बरी कर दिया था.
इसी तरह से, हाई कोर्ट ने सीबीआई के मामले में जवाब सौंपने के लिए राजा के पूर्व निजी सचिव आर के चंदोलिया, कुसेगांव फ्रूट्स के निदेशक आसिफ बलवा और अग्रवाल को अंतिम मौके का अनुरोध मान लिया. अदालत ने चंदोलिया से तीन सौ जबकि आसिफ बलवा एवं अग्रवाल को (3000 के अलावा) 500 पौधे लगाने को कहा.
सभी से इस बारे में 15 फरवरी को वन विभाग (दक्षिण) के उपसंरक्षक के पास जाने को कहा गया है. इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी.
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