(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
2G Scam Case: दिल्ली हाईकोर्ट से CBI ने की रोजाना सुनवाई की मांग, जानें क्या है केंद्रीय जांच एजेंसी की दलील
2G Scam Verdict: 2017 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में डीएमके नेताओं ए राजा, कनिमोझी और 15 अन्य को बरी कर दिया था.
2G Scam Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर करके उसकी अपीलों पर रोजाना सुनवाई करने की मांग की है. साथ ही मामले में तेजी लाने के लिए भी कहा है. कोर्ट में दायर किए गए आवेदन में कहा गया है कि "2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले" इस केस का सार्वजनिक महत्व है. इसमें सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सार्वजनिक अधिकारियों के बीच ईमानदारी के मुद्दे शामिल हैं, जिनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हैं, इन अपीलों का जल्द ये जल्द निपटारा करना न्याय हित में है.
बड़े पैमाने पर जनता के हित शामिल
सीबीआई की याचिका में कहा गया है कि, इस मामले में बड़े पैमाने पर जनता के हित शामिल हैं. यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट जांच और केस की निगरानी कर रहा था. केस की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, न्याय के लिए जरुरी है कि रोजाना के आधार पर बहस फिर से शुरू की जाए.
बहस के लिए तारीख तय की जाए- ASG
सीबीआई की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) संजय जैन ने कहा कि अपील पर बहस के लिए एक तारीख तय की जानी चाहिए. सीबीआई ने कहा कि 2जी घोटाले के मामलों के वर्तमान बैच में अपील करने की अनुमति देने के पहलू पर बहस 2018 में सुनवाई के साथ शुरू हुई थी. सीबीआई ने 15 जनवरी, 2020 को मामले में अपनी दलीलें पूरी कर लीं, जिसके बाद प्रतिवादियों को अपनी दलीलें देने के लिए आमंत्रित किया गया. हालांकि, कोरोना महामारी आने के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका.
सीबीआई कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया
दिल्ली हाईकोर्ट वर्तमान में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा सहित सभी आरोपियों को बरी करने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर एक अपील की जांच कर रहा है. वहीं बता दें कि दिसंबर 2017 में, सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में डीएमके नेताओं ए राजा, कनिमोझी और 15 अन्य को बरी कर दिया था.