नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज टूजी घोटाले के तीनों केस में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके की सांसद कनिमोझी समेत सभी आऱोपियों को बरी कर दिया है. एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में मनिमोझी ने कहा है कि मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजरी हूं लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद मुझे न्याय मिल गया है.

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फैसला सुनाए जाने के बाद कनिमोझी ने कहा, ‘‘मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और न्याय मिल गया है.’’ राज्यसभा सदस्य और द्रमुक सुप्रीमो एम करूणानिधि की बेटी कनीमोई कलैग्नार टीवी प्राइवेट लिमिटेड को 200 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और अन्य सह आरोपियों के साथ मिलकर साठगांठ करने की आरोपी थीं.

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कनीमोई कलैग्नार टीवी प्राइवेट लिमिटेड की प्रमोटर हैं. कोर्ट के बाहर आज फैसला आने के बाद डीएमके समर्थकों ने 'सत्यमेव जयते' के बैनर लहराए. डीएमके के समर्थकों ने कोर्ट के बाहर जश्न भी मनाया.

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बता दें कि साल 2010 में हुए 2जी घोटाले को लेकर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि 2जी के गलत आवंटन करके देश को 1 लाख 76 हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा. इस मामले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी को जेल तक जाना पड़ा था. इनके अलावा कई कंपनियां और कई कारोबारी भी इसमें आरोपी थे.