नई दिल्ली: देश के चर्चित 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला केस की सुनवाई के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. मामले में डीएमके के नेता ए राजा और कनिमोझी भी आरोपी थे अदालत ने उन्हें भी बरी किया है. गुरुवार को 2जी स्पेक्ट्रम मामले में विशेष अदालत की ओर से बरी किए जाने के बाद यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा ने कहा कि उनकी ओर से कुछ भी गलत नहीं किया गया था लेकिन उन पर थोपे गए मामले के लिए उनकी कंपनी को कीमत चुकानी पड़ी.
अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह ने भी अदालत के फैसले का किया स्वागत
चंद्रा ने बयान में कहा, "मेरे या मेरी कंपनी की तरफ से कुछ भी गलत नहीं किया गया था. हालांकि, इससे मुझे नुकसान हुआ है और मेरी कंपनी की वित्तीय स्थिति भी प्रभावित हुई है. हमें उस मामले की कीमत चुकानी पड़ी जो धोखाधड़ी या बिना किसी आधार के हम पर थोपी गई." उन्होंने कहा कि मुझे शुरू से ही न्यायिक व्यवस्था पर पूरी तरह से भरोसा था और मैं बेहद आभारी हूं कि सम्मानीय अदालत ने मुझे सभी आरोपों से बरी कर दिया है.
मामले में 15 दूसरे आरोपियों और तीन कंपनियों को भी बरी कर दिया
पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक सांसद कनिमोई को एक विशेष अदालत ने 2जी घोटाला मामले में गुरुवार को बरी कर दिया और साथ ही इस मामले में 15 दूसरे आरोपियों और तीन कंपनियों को भी बरी कर दिया. राजा और कनिमोई के अलावा पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के भूतपूर्व निजी सचिव आर के चंदौलिया, स्वान टेलीकॉम के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (आरएडीएजी) के तीन शीर्ष अधिकारी गौतम दोषी, सुरेंद्र पीपारा और हरि नायर शामिल थे.