नई दिल्ली: साल 2010 में हुए 2जी घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. देश के सबसे बड़े घोटाले 2जी में देश को 1 लाख 76 हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा. इस मामले में अब सीबीआई ने सभी कंपनियों, कारोबारियों सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.
आपको बताते हैं कि इस फैसले पर किसने क्या कहा-
- कोर्ट के फैसले पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा- कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं. इस फैसले से खुशी हुई. मेरे खिलाफ दुष्प्रचार का जवाब मिल गया है.
- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने 2जी पर आए फैसला पर कहा- इस घोटाले में सरकार की संलिप्तता का आरोप सही नहीं था और आज ये साबित हो गया है.
- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने 2जी पर आए फैसला पर कहा- मेरी जीरो लॉस थ्योरी वाली बात सही साबित हुई. आज मेरी बात साबित हो गई है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई लॉस नहीं. अगर घोटाला है तो झूठ का घोटाला है. विपक्ष और विनोद राय के झूठ का. विनोद राय को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए. इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर को नुकसान हुआ. आर्थिक स्थिति में मंदी आई. ये सब बीजेपी की वजह से हुआ.
- बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा- फैसले के खिलाफ सरकार को हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए. बता दें कि स्वामी की जनहित याचिका पर 2जी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गयी थी.
- 2जी घोटाले के फैसले पर अन्ना हजारे की पहली प्रतिक्रिया, कहा- अगर सरकार के पास पुख्ता सबूत हैं तो उसे मामले को हाई कोर्ट में ले जाना चाहिए.
- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा- कानून ने ठीक उसी तरह से काम किया है जैसा हम उससे उम्मीद करते हैं. कानून ने ठीक उसी तरह से काम किया है जैसा हम उससे उम्मीद करते हैं.
- डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा- ये ऐतिहासिक फैसला है. गलत आरोप लगाए गए. डीएमक की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब किया गया. सभी को बरी कर दिया गया है. अब इस फैसले ने साबित कर दिया है कि हमने कुछ गलत नहीं किया.
- डीएमके नेता आरएस भराठी ने कहा- ये झूठा केस था. पिछले दो विधानसभा चुनावों में इस केस के हमारे खिलाफ यूज किया गया. अब यह साबित हो चुका है कि सारे आरोप गलत थे.
- इस फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा- घोटाला तो हुआ ही है लेकिन सीबीआई कोर्ट में सबूत नहीं पेश कर पाई.
आज सीबीआई जज ने ये फैसला सुनाते हुए कहा, ''मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई आरोप साबित करने में बुरी तरह असफल रहा है.''
आपको बता दें कि आरोप थे कि नियमों की अनदेखी कर टेलिकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और बाजार भाव से बेहद कम कीमत पर 2G स्पेक्ट्रम बेचा गया. बाद में कंपनियों ने 2G लाइसेंस को कुई गुना महंगी कीमतों पर बेच दिया. इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी को जेल जाना पड़ा था. साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G के सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए थे.