नई दिल्ली: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को बताया कि साल 2016 से 2018 के बीच आतंकवाद-निरोधक कानून यूएपीए (विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम) के तहत कुल 3005 मामले दर्ज किए गए जबकि इसी अवधि में इस कानून के तहत 3974 लोगों को गिरफ्तार किया गया.


राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) एक केंद्रीय एजेंसी है, जो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अपराध संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इसे अपने वार्षिक प्रकाशन “भारत में अपराध” में प्रकाशित करता है.


जी किशन रेड्डी ने कहा, ‘‘नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट साल 2018 की है. रिपोर्ट के अनुसार, साल 2016, 2017 और 2018 के दौरान आतंक-रोधी कानून अर्थात विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत क्रमशः कुल 922, 901 और 1182 मामले दर्ज किए गए थे और कुल 999, 1554 और 1421 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था.’’


मंत्री ने बताया कि एनसीआरबी से प्राप्त सूचना के अनुसार, साल 2016, 2017 और 2018 के दौरान देश में यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की कुल संख्या क्रमशः 232, 272 और 317 है, जिनमें सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से चार्जशीट दायर किए गए हैं.


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