DGCA: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने विभिन्न नियमों का पालन नहीं करने को लेकर 2022 में कई एयरलाइंस और व्यक्तियों पर आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ प्रवर्तन की 305 कार्रवाई की है.
विमानन सुरक्षा नियामक ने बताया कि साल 2022 में कुल 305 प्रवर्तन कार्रवाई की गई. इसमें विभिन्न मानदंडों का पालन न करने के लिए विभिन्न ऑपरेटरों और व्यक्तियों के खिलाफ फाइनेंसियल पेनाल्टी लगाई गई. बता दें कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के पास नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने का अधिकार है.
इन वजहों से की गई कार्रवाई
डीजीसीए ने कहा कि ये प्रवर्तन कार्रवाई निर्धारित सुरक्षा मानकों और मानदंडों का पालन न करने वालों, विमान संचालन की सुरक्षा से समझौता करने वालों ऑपरेटरों और फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन तथा एयरलाइंस के खिलाफ की गई. बता दें कि इनमें दोषी पायलटों, केबिन क्रू, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स (एटीसी), एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरों और निर्धारित नियमों और एसओपी का पालन न करने वाले विभिन्न पोस्ट होल्डर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई.
करोड़ों का लगा जुर्माना
DGCA ने कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और सुरक्षा मानकों का पालन करने में विभिन्न फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की ओर से खामियां पाई गई, जिसके बाद कार्रवाई की गई. इसके अलावा DGCA ने कहा कि साल 2022 में 39 मामलों में विभिन्न एयरलाइनों, हवाईअड्डा संचालकों और FTO पर 1.975 करोड़ रुपये का फाइन भी लगाया गया है
DGCA के अनुसार, विकलांग व्यक्ति को गलत तरीके से उतारने के लिए नो-फ्रिल्स कैरियर को लेकर इंडिगो पर जुर्माना लगाया गया है. वहीं टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने बोर्डिंग से इनकार के खिलाफ यात्रियों को मुआवजा नहीं दिया. इस बात को लेकर इस एयरलाइन्स पर कार्रवाई की गयी है.
इसके साथ ही स्पाइसजेट को पायलटों के ट्रेनिंग के लिए बेहतर सुविधा नहीं दिया जाने को लेकर दंडित किया गया है, जबकि विस्तारा पर मार्ग वितरण दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है.