नोटबंदी का 42वां दिन: नोट जमा करने का नियम बदला, यहां है पूरी डिटेल
नई दिल्ली: नोटबंदी का आज 42वां दिन है. नोटबंदी से होने वाली दिक्कतें दूर करने के लिए पीएम ने 30 दिसंबर तक का वक्त मांगा था. वो कह रहे हैं 50 दिन के बाद मुश्किलें दूर हो जाएंगी. पचास दिन पूरे होने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं. आपके पैसे से जुड़ी नई नई बातें हर रोज सामने आ रही हैं. आज से भी बहुत कुछ बदल रहा है.
पुराने नोट 5 हज़ार से ज्यादा एक ही बार जमा कर सकते हैं
सरकार ने कहा है कि 5000 रुपए से ज्यादा के 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 30 दिसम्बर तक एक ही बार बैंक खाते में जमा कराए जा सकेंगे. वहां रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये जमा भी जवाब तलब करने के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे.
जमा कराने वक्त जमाकर्ता से दो बैंक अधिकारियो की मौजूदगी में पूछा जाएगा कि आखिरकार अब तक पैसा क्यों नहीं जमा कराया गया. जवाब संतोषजनक होने के बाद ही पैसा जमा होगा. हालांकि 30 दिसम्बर तक 5000 रुपए से कम के पुराने नोट जितनी बार चाहे जमा करा सकते हैं.
जल्द ही पचास के नए नोट जारी करेगा रिजर्व बैंक
रिजर्ब बैंक के नए ऐलान के मुताबिक 500 और 2000 के बाद अब पचास रुपए के नए नोट जारी किए जाएंगे. पुराने पचास के नोट भी चलते रहेंगे. आरबीआई के मुताबिकस पचास रुपए का नया नोट नए डिजायन और नई सीरीज़ का होगा. इस पर नंबर भी नए तरीके से छापे जाएंगे.
कैश रखने की लिमिट तय करने की खबर खारिज
नोटबंदी के बाद सरकार घर में कैश की सीमा तय करने पर कोई विचार नहीं कर रही है. सूत्रों की मानें तो फिलहाल सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी.
दरअसल मोदी सरकार ने काले धन पर जो एसआईटी बनाई थी उसने सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को दाखिल अपनी 5वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि घर में कैश रखने की सीमा 15 लाख तय की जाए, इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा के कैश लेनदेन पर रोक लगाई जाए.
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