Karnataka: कर्नाटक में शराब की बिक्री पर 48 घंटे का बैन लगाया गया है. इस बात की जानकारी दक्षिण कन्नड़ के डिप्टी कमिश्नर मुल्लई मुहिलान ने आज सोमवार (16 सितंबर) को दी. उन्होंने कहा कि दक्षिण कन्नड़ जिले के बंटवाल टाउन म्युनिसिपल काउंसिल की सीमा के भीतर सभी प्रकार की शराब की बिक्री पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया है.


न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उन्होंने कहा, "यह कदम हिंदू संगठनों की ओर से एक कथित वायरल ऑडियो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया है, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया. यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले 48 घंटों तक लागू रहेगा. क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है. प्रतिबंध लागू होने के साथ ही बंटवाल टाउन म्युनिसिपल काउंसिल की सीमा के भीतर शराब की दुकानें और बार अगले आदेश तक बंद रहेंगे."






हैदराबाद में भी हुई शराब बैन


हैदराबाद सिटी पुलिस ने गणेश प्रतिमा विसर्जन के आखिरी चरण के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर में शराब की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद के आदेश के मुताबिक यह प्रतिबंध 17 सितंबर को सुबह 6 बजे से 18 सितंबर को शाम 6 बजे तक लागू रहेगा. यह प्रतिबंध हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जगहों पर शराब की दुकानों, ताड़ी की दुकानों और बार पर लागू होगा. यह निर्णय तेलंगाना आबकारी अधिनियम, 1968 की धारा 20 के अनुसार लिया गया है. हालांकि होटलों और रजिस्टर्ड क्लबों में स्थित बार इस प्रतिबंध से मुक्त हैं.


गणेश विसर्जन के चलते लिया गया फैसला


एसएचओ और अतिरिक्त निरीक्षकों सहित स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. यह कदम गणेश विसर्जन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के शहर के प्रयासों का हिस्सा है.


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