दिल्ली सरकार ने बदले नियम, अब बिना लक्षण वाले यात्रियों को सात दिनों तक रहना होगा होम क्वॉरंटीन
दिल्ली सरकार का यह आदेश सभी घरेलू यात्रियों पर लागू होगा. दिल्ली आने वाले बिना लक्षण यात्री को सात दिन के लिए खुद को होम क्वॉरंटीन करना होगा.
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने घरेलू यात्रियों के लिए होम क्वॉरंटीन के नियम बदल दिए हैं. अब राजधानी पहुंच रहे कोरोना लक्षणमुक्त सभी यात्रियों के लिए घर में आवश्यक रूप से 14 दिन तक क्वॉरंटीन में रहने की अवधि घटाकर सात दिन कर दी गई है. सरकार ने एक आदेश में सभी जिलाधिकारियों को नियम के क्रियान्वयन पर नजर रखने का निर्देश दिया है.
दिल्ली के मुख्य सचिव व दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि एयरपोर्ट, रेलवे और परिवहन विभाग यात्रियों की जानकारी हर रोज राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को सौंपेंगे.
आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी लक्षणमुक्त यात्रियों को 14 दिन की स्व-स्वास्थ्य निगरानी की जगह खुद को सात दिन के लिए घर में पृथक-वास में रहना होगा. यह आदेश ऐसे दिन आया जब दिल्ली में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 1,513 नए मामले सामने आए हैं.
उत्तराखंड में होम क्वॉरंटीन की अवधि 21 दिन इस बीच, उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, चेन्नई और हैदराबाद सहित देश के कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित 75 शहरों से लौट रहे लोगों के होम क्वॉरंटीन की अवधि 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दी.
राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन शहरों से लौट रहे लोगों को सात दिन तक संस्थागत पृथक-वास में रखा जाएगा और फिर 14 दिन तक वे अपने घरों में पृथक रहेंगे.
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