DA Hike: अब एक और राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17 % से 28% किया, 1 जुलाई से ही होगा प्रभावी
केन्द्र के बाद सबसे पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का एलान किया था.
केन्द्र की तरफ से हाल में महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा के बाद अब कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में बढ़ोतरी का फैसला किया है. केन्द्र के बाद पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने डीए बढ़ाया. अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी मंगलवार को राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है. झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर अब 28 फीसदी कर दिया है और यह 1 जुलाई 2021 से ही प्रभावी माना जाएगा.
खट्टर सरकार ने भी बढ़ाया महंगाई भत्ता
इससे पहले, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की घोषणा की. प्रवक्ता ने बताया कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी एक जुलाई से प्रभावी होगी. उन्होंने बताया कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते में एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को लंबित डीए की वृद्धि भी शामिल है.
प्रवक्ता के मुताबिक इस फैसले से राज्य के 2.85 लाख सरकारी कर्मचारियों और 2.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. वहीं, इससे राजकोष पर हर महीने 210 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
Jharkhand government has decided to increase the Dearness Allowance of the state employees from 17% to 28%. This will be effective from 1st July 2021.
— ANI (@ANI) July 27, 2021
कर्नाटक सरकार ने डीए 11.25% से 21.20% किया
कर्नाटक सरकार ने सोमवार को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तें जारी करने का आदेश दिया जिसे कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट के मद्देनजर रोक कर रखा गया था. राज्य सरकार ने मंगाई भत्ते को जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए मौजूदा 11.25 प्रतिशत से संशोधित करके 21.5 प्रतिशत कर दिया.
एक सरकारी आदेश में कहा गया है, ‘‘सरकार को एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें जारी करते हुए प्रसन्नता है. तदनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को 2018 के संशोधित वेतनमान में देय महंगाई भत्ते की दरों को मूल वेतन के मौजूदा 11.25 प्रतिशत से एक जुलाई, 2021 से संशोधित करके 21.50 प्रतिशत किया जाएगा.’’
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