(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Himachal Elections: फॉर्म 12डी भरकर घर से वोट डाल सकेंगे 80+ उम्र वाले बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना पॉजिटिव, EC ने दी ये सुविधा
Himachal Elections: चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बुजुर्गों, दिव्यांग वोटरों और कोरोना संक्रमितों को मतदान करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.
Himachal Elections Special Facilities: चुनाव आयोग ने शुक्रवार (14 अक्टूबर) को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी. हिमाचल में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव कराया जाएगा. चुनाव के नतीजें 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. इसी के साथ अधिकारियों ने कहा कि मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा. निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी प्राथमिकता निष्पक्ष इलेक्शन कराने की है.
इसी के साथ चुनाव आयोग ने कहा कि 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग को मतदान के लिए खास सुविधा दी जाएगी. आयोग ने कहा कि 80 साल से ज्यादा उम्र वाले ऐसे मतदाताओं की संख्या 1.82 लाख है. आयोग ने कहा कि जो बुजुर्ग मतदान केंद्र तक आने में असमर्थ होंगे उन्हें घर से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी. इसके अलावा दिव्यांगों और कोरोना संक्रमितों के लिए भी घर से मतदान करने की सुविधा होगी.
वरिष्ठ नागरिकों को मिलेंगी ये सुविधाएं
आयोग के मुताबिक, सुगम पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और वॉलिंटियर की सुविधा दी जाएगी. बुजुर्गों को मतदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी. फॉर्म 12डी भरकर पोस्टल बैलट यानी डाक मतपत्र के माध्यम से घर से भी मतदान करने की सुविधा दी जाएगी. सभी वरिष्ठ मतदाताओं को आयोग से आभार पत्र दिया जाएगा.
फॉर्म 12 डी क्या है?
डाक मतपत्र के जरिये मतदान करने के लिए फॉर्म 12 डी का इस्तेमाल किया जाता है. यह सुविधा 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांग मतदाताओं और कोविड 19 के संदिग्ध या इससे संक्रमित मतदाताओं को दी जाती है. जिन मतदाताओं के डाक मतपत्र आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें फिर इसी से मतदान करना होता है. बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) ऐसे मतदाताओं के घर जाकर उन्हें फॉर्म 12 डी देते हैं.
अगर मतदाता डाक मतपत्र से मतदान करने का फैसला करता है तो बीएलओ चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर उसके घर से भरा हुआ फॉर्म 12 डी लेकर रिटर्निंग अधिकारी को जमा कर देता है. संदिग्ध या संक्रमित कोविड मतदाता अगर क्वारंटीन में है तो उसे भी चुनाव की अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर अपने रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 12 डी जमा करना होता है.
दिव्यांग लोगों के लिए सुविधाएं
आयोग ने कहा कि दिव्यांग लोगों के लिए भी खास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. उनके लिए भी सभी मतदान स्थल भूमितल पर रखे जाएंगे. रैंप बनाए जाएंगे. फॉर्म 12डी भरकर पोस्टल बैलट के माध्यम से घर से भी मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी. ब्रेल लिपि बैलट पेपर भी बनाए जाएंगे. दिव्यांगों को मतदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी. मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर और वॉलिटियर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. पिक एंड ड्रॉप सुविधा के साथ निर्धारित पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी.
कैसे होंगे मतदान केंद्र?
आयोग ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों को सुगम, सहज और सुरक्षित बनाया जाएगा. सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर होंगे. वॉलिटिंयर की सुविधा दी जाएगी. पीने के पानी और बैठने के लिए व्यवस्था कराई जाएगी. पानी के साथ टॉयलेट की सुविधा का भी इंतजाम किया जाएगा और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी.
महिला कर्मचारी होंगी तैनात, नए मतदाताओं का भी खयाल
आयोग ने कहा कि कुछ पोलिंग बूथ पर महिला कर्मचारी तैनात की जाएंगी. इसके जरिये महिलाओं का सशक्तिकरण करने की कोशिश की जाएगी. आयोग ने कहा कि नामांकन तक नए वोटर जुड़ सकेंगे और उनका खयाल रखा जाएगा.
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