Minor Rape Case: ओडिशा में 3 साल पहले नाबालिग से किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की जेल की सजा
POCSO Act: ओडिशा में कोर्ट ने एक शख्स को तीन साल पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही इस शख्स पर अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
Odisha News: ओडिशा (Odisha) के गंजम (Ganjam) जिले की अदालत (Court) ने नाबालिग (Minor) से बलात्कार (Rape) के जुर्म में एक शख्स को 20 की सजा सुनवाई है. शख्स ने नाबालिग से तीन साल पहले रेप किया था और अदालत ने मंगलवार को सजा सुनवाई है. इसके साथ ही इस शख्स पर कोर्ट ने 30 हजार रुपये का जुर्माना (Fine) भी लगाया है. ब्रुंडबन नाइक (Brundaban Naik) नाम के इस शख्स पर पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत कार्रवाई की गई है.
इस मामले पर सरकारी वकील मोहन सिंगारी ने जानकारी देते हुए कहा कि बरहामपुर के पोक्सो कोर्ट जज गणेश्वर पति ने ब्रुंडमन नाइक नाम के शख्स को सजा सुनवाई है. साथ ही साथ कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये देने का आदेश भी दिया है. ये मामला साल 2019 का है जब एक 14 साल की नाबालिग लड़की से साथ दुष्कर्म किया गया था.
नाइक ने नहाती हुई लड़की के साथ किया था रेप
ओडिशा (Odisha) के पुरुषोत्तमपुर (Purushottampur) थाना क्षेत्र में 13 मई 2019 को ब्रुंडबन नाइक (Brundban Naik) नाम के शख्स ने एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप (Rape) किया. घटना के मुताबिक ये बच्ची गांव (Village) के बाहर एक जगह पर नहा रही थी. उसी समय ब्रुंडबन ने बच्ची के साथ रेप किया. कोर्ट (Court) ने इस मामले में ब्रुंडबन को 20 की सजा 30 हजार रुपये के जुर्माने (Fine) का साथ सुनाई है. अदालत का ये फैसला मेडिकल रिपोर्ट (Medical Report) और 12 गवाहों (Witnesses) के बयानों पर आधारित था.
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