Full Coverage- 2जी घोटाला मामले में ए.राजा, कनिमोझी समेत 17 लोग और तीन कंपनियां बरी
2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और द्रमुक नेता कनिमोझी दोनों को इस मामले में बरी कर दिया.
नई दिल्ली: 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और द्रमुक नेता कनिमोझी दोनों को इस मामले में बरी कर दिया. अदालत ने इस मामले में अन्य 15 आरोपियों और तीन कंपनियों को भी बरी कर दिया है.
मामले में बरी किये गए अन्य लोग हैं- दूरसंचार विभाग के पूर्व सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के पूर्व निजी सचिव आर. के. चंदोलिया, स्वान टेलीकॉम के प्रोमोटर्स शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चन्द्रा और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (आरएडीएजी) के तीन शीर्ष कार्यकारी अधिकारी गौतम दोशी, सुरेन्द्र पिपारा और हरी नायर.
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अदालत से बरी होने वाले अन्य लोग हैं- कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, कलैग्नार टीवी के निदेशक शरद कुमार और बॉलीवुड फिल्म निर्माता करीम मोरानी. इनके अलावा अदालत ने तीन कंपनियों- स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) लिमिटेड को भी आरोपों से बरी कर दिया है.
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सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने 2जी घोटाला मामले में फैसला सुनाया. इस मामले ने यूपीए सरकार को बहुत परेशान किया था. राजा और अन्य आरोपियों के खिलाफ अप्रैल 2011 में दायर अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंसों के आवंटन के दौरान 30,984 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई थी. उच्चतम न्यायालय ने दो फरवरी, 2012 को इन आवंटनों को रद्द कर दिया था. सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया था.
2जी घोटाले में मनमोहन, यूपीए का रुख सही साबित हुआ: सिब्बल कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने 2जी घोटाले के सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के बाद कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम पर यूपीए सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सही साबित हुए हैं कि स्पेक्ट्रम के आवंटन और दूरसंचार कंपनियों को दिए गए लाइसेंस में कोई घोटाला नहीं हुआ था. सिब्बल ने दिल्ली की विशेष अदालत द्वारा बहुचर्चित 2जी घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के बाद संवादाताओं से कहा, "मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार आज सही साबित हुए हैं." सिब्बल ने तत्कालीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) विनोद राय से माफी की भी मांग की, जिन्होंने अपनी दूरसंचार ऑडिट रिपोर्ट में कहा था कि 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस को कौड़ियों के भाव आवंटित करने के लिए राजस्व को 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. कांग्रेस नेता ने कहा कि राय को देश से माफी मांगनी चाहिए. उनकी और भाजपा की वजह से आज दूरसंचार उद्योग बुरी हालत में है. सिब्बल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से भी माफी मांगने को कहा है, जिसने तत्कालीन यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. सिब्बल ने कहा, "उन्हें (भाजपा) माफी मांगनी चाहिए. आज के फैसले से तत्कालीन सरकार सही साबित हुई." ए.राजा के इस्तीफे के बाद कपिल सिब्बल दूरसंचार मंत्री बने थे और वह उस वक्त कहते रहे कि इस तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ और राजस्व को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा है. उन्होंने कहा, "मैंने लोगों से कहा था कि कुछ गलत नहीं हुआ. और आज मैं, तत्कालीन सरकार व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सही साबित हुए."कनिमोझी ने कहा: न्याय मिल गया द्रमुक सांसद कनिमोझी ने 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामलों में उन्हें और अन्य को बरी करने विशेष अदालत के फैसले के बाद आज कहा कि न्याय मिल गया है. फैसला सुनाए जाने के बाद कनिमोझी ने संवाददाताओं से कहा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और न्याय मिल गया है. राज्यसभा सदस्य और द्रमुक सुप्रीमो एम करूणानिधि की बेटी कनिमोझी कलैग्नार टीवी प्राइवेट लिमिटेड को 200 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और अन्य सह आरोपियों के साथ मिलकर साठगांठ करने की आरोपी थीं. कनिमोझी कलैग्नार टीवी प्राइवेट लिमिटेड की प्रमोटर हैं.
डीएमके ने फैसले पर खुशी जताई डीएमके नेताओं ने 2जी घोटाले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के दिल्ली की अदालत के फैसले की सराहना की. 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा, राज्यसभा सांसद कनिमोझी भी आरोपी थीं. अदालत के फैसले के बाद पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए और इस फैसले का जश्न मनाया. डीएमके नेता दुराई मुरुगन और राज्यसभा सांसद पी.शिवा ने फैसले पर खुशी जताई. कांग्रेस नेताओं ने भी इस फैसले पर खुशी जताई. इस फैसले का स्वागत करते हुए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वी.नारायणसामी ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस और डीएमके के खिलाफ झूठा अभियान चलाकर राजनीतिक लाभ उठाया है. तमिलनाडु कांग्रेस नेता एस.तिरुनावुक्कारासर ने कहा कि आखिरकर सच्चाई की जीत हुई. उन्होंने कहा कि भाजपा झूठे प्रचार के दम पर सत्ता में आई और यह फैसला डीएमके की भावी जीत की दिशा में पहला कदम है. एस्सार समूह ने किया अदालत के फैसले का स्वागत एस्सार समूह ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच से जुड़े एक मामले में उसके प्रमोटर्स रवि रुइया और अंशुमन रुइया को बरी करने के विशेष अदालत के फैसले का स्वागत किया. एस्सार के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा,"हम इस फैसले के लिए अदालत के शुक्रगुजार हैं क्योंकि यह हमारी बताई स्थिति को साबित करता है और अदालत ने इसकी प्रशंसा की है.' अदालत ने रवि रुइया और अंशुमन रुइया के अलावा एस्सार समूह के निदेशकों में से एक विकास सर्राफ, लूप टेलीकॉम के प्रमोटर्स आई. पी. खेतान और किरण खेतान, लूप टेलीकॉम लिमिटेड, लूप मोबाइल (इंडिया) लिमिटेड और एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड को भी बरी कर दिया है.