Arvind Kejriwal Bail: ईडी की याचिका पर आदेश सुनाने तक दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. दिल्ली HC ने ईडी की निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया. 


दिल्ली HC 25 जुलाई को  ED की याचिका पर फैसला दे सकता है. बता दें कि अरविंद केजरीवाल को गुरुवार (20 जून) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दो दे थी. इसके बाद बीजेपी और AAP पार्टी आमने सामने आ गए हैं. 


दिल्ली हाई कोर्ट ने रोकी जमानत


इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, 'वो इस मामले पर सारे रिकॉर्ड को पढ़ना चाहते हैं.' इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी गई है. HC में जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी. इसको लेकर भी नोटिस दिया गया है. हाई कोर्ट ने वकील से सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वह ईडी की याचिका पर दो से तीन दिन में आदेश सुनाएगा. 


ASG एसवी राजू  ने कही थी ये बात 


दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाए जाने पर ASG एसवी राजू ने कहा था, 'आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है और अंतिम आदेश 2-4 दिन में आएगा तथा जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है.'


संजय सिंह ने बोला बीजेपी पर हमला 


इसको लेकर आप के नेता संजय सिंह केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 'इन सबका मकसद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करना है'. उन्होंने आगे कहा, अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम जमानत से जुड़े आदेश सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम जमानत से जुड़े आदेश का भी उल्लेख किया था. जिसमे कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और समाज के लिए कोई खतरा भी पैदा नहीं करेंगे. उनका नाम सीबीआई की FIR में भी नहीं था. 


मनोज तिवारी ने किया पलटवार


AAP पार्टी पर पलटवार करते मनोज तिवारी ने कहा, इन लोगों को कौन समझाए कि पहली बार जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं.


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