Raghav Chadha Membership Case: आम आदमी पार्टी (आप) सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. अगस्त के महीने में राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया था. 5 सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सेलेक्ट कमिटी के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था. मामला अभी संसद की विशेषाधिकार कमिटी के पास है. राघव ने अपने निलंबन को गलत बताया है.


इसके अलवा, बड़ा बंगला मामले में भी आप सांसद हाईकोर्ट पहुंचे हैं. टाइप-7 बंगले को लेकर दिल्ली की अदालत से उनके खिलाफ आए आदेश को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है. याचिका को सूचीबद्ध कर लिया गया और कल यानी बुधवार (11 अक्टूबर) को मामले पर सुनवाई की जाएगी. 


निचली अदालत ने हटाई रोक, बोलीं राघव चड्ढा की वकील


समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, चड्ढा की वकील ने कहा कि संसद सदस्य को एक नोटिस दिया गया और बंगला खाली कराने की कार्यवाही जारी है. उन्होंने इससे पहले कहा कि निचली अदालत की ओर से रोक लगायी गयी थी लेकिन इसे अब हटा लिया गया है. निचली अदालत ने पांच अक्टूबर को आदेश दिया था कि ‘आप’ नेता राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है.


अदालत ने 18 अप्रैल को पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था. निचली अदालत ने कहा कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा.


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