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आप विधायक सोमदत्त को अदालत ने सुनाई 6 महीने की सजा, दो लाख का जुर्माना भी लगाया
दिल्ली आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में छह महीने जेल की सजा सुनाई है. पीड़ित ने कहा कि वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे.
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में 6 महीने की सजा सुनाई है साथ ही 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस जुर्माने में से एक लाख रूपया पीड़ित को देना होगा. हालांकि 3 साल से कम सजा होने के चलते अदालत ने 10 हजार के मुचलके पर सोमदत्त को जमानत भी दे दी. पीड़ित इस फैसले से असंतुष्ट दिखे और कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे. उन्होंने कहा कि सोमदत्त को सजा बहुत कम दी गयी है.
दरअसल 2015 में दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में सोमदत्त ने संजीव राणा की पिटाई की थी. मामला जिस वक्त का है उस वक्त सोमदत्त विधायक नहीं थे. संजीव के मुताबिक सोमदत्त ने अपने समर्थकों के साथ उसके घर की बार-बार घंटी बजाई और विरोध करने पर पिटाई की.
वहीं इस मामले में सोमदत्त ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को झूठा बताया था. उनका कहना था कि राजनीतिक कारणों के चलते उनके खिलाफ साजिश की गई है. हालांकि कोर्ट ने इस मामले में विधायक सोमदत्त को दोषी माना था.
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