(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
आप विधायक सोमनाथ भारती को एम्स कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में मिली 2 साल की सजा
मामला साल 2016 का है. आप विधायक सोमनाथ भारती पर एम्स के कर्मचारियों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा था. इस मामले में चार अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था.
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में 2 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. क्योंकि सज़ा 3 साल से कम थी लिहाजा सोमनाथ भारती के वकील ने तुरंत जमानत के लिए अर्जी दी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया औऱ 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.
कानून के हिसाब से यह जमानत कुछ वक्त के लिए होती है और जमानत की अवधि के दौरान सोमनाथ भारती निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में यानी हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. सोमनाथ भारती पर साल 2016 में एम्स के कर्मचारियों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा था.
इससे पहले अदालत ने इस मामले में सोमनाथ भारती को जहां दोषी करार दिया था. वहीं चार अन्य सहआरोपियों को बरी कर दिया. एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर 9 सितंबर 2016 को यह केस दर्ज किया गया था.
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