'अभिषेक सिंघवी आपको AAP की ओर से नहीं होना चाहिए था पेश', आम आदमी पार्टी दफ्तर से जुडे़ मामले पर मजाकिया अंदाज में बोले CJI
AAP Office: दिल्ली हाई कोर्ट की आवंटित जमीन पर AAP के दफ्तर होने के मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने की.
AAP Office: आम आदमी पार्टी (AAP) को दिल्ली हाई कोर्ट की आवंटित जमीन पर दफ्तर होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सोमवार (4 मार्च, 2024) को झटका लगा. कोर्ट ने AAP को राउज एवेन्यू स्थित ऑफिस खाली करने का 15 जून,2024 तक का समय दिया है.
वहीं इस मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI) ने AAP की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से मजाक करते हुए कहा कि आपको तो इस केस में हमारा समर्थन करना चाहिए .
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अभिषेक सिंघवी से मजाकिया अंदाज में कहा, ''इस मामले में आपको (अभिषेक मनु सिंघवी) किसी राजनीतिक पार्टी (AAP) की ओर से पेश नहीं होना चाहिए था. आपको दिल्ली हाई कोर्ट की आवंटित जमीन के मामले में तो हमारा साथ देने चाहिए था.''
दरअसल मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने की.
किसने क्या दलील दी?
पीठ ने कहा, ‘‘हम एल एंल एंड डी ओ से आवेदन पर विचार करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय करने का अनुरोध करेंगे.’’ बेंच ने आगे कहा कि AAP के पास जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.
वहीं अभिषेक सिंघवी ने कहा कि AAP देश की छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है. उन्होंने कहा, ‘‘वे हमें बता रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमें कुछ नहीं मिलता है. हमें बदरपुर में (जमीन) दी गई है, जबकि बाकी अन्य को बेहतर स्थानों पर जगह दी गई हैं.’’
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा, ‘‘आम चुनाव के मद्देनजर, हम परिसर खाली करने के लिए 15 जून, 2024 तक का समय देते हैं, ताकि जिला न्यायपालिका का विस्तार करने के लिए आवंटित भूमि का उपयोग शीघ्रता पूर्वक किया जा सके.’’
कोर्ट ने इसके पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को राउज एवेन्यू में उच्च न्यायालय को आवंटित भूमि पर AAP के कियए गये अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था.
इनपुट भाषा से भी.
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