Land Allotment Case: AAP ने मांगी पार्टी दफ्तर बनाने के लिए जमीन, दिल्ली HC ने कहा- केंद्र 10 दिन में करे फैसला
AAP News: AAP ने कहा था कि जब तक उसे दफ्तर बनाने के लिए जमीन नहीं दी जाती, तब तक वह दिल्ली सरकार के एक मंत्री के पास मौजूद संपत्ति का इस्तेमाल कर सकती है. इस अनुरोध को कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
AAP Office Space Case: आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें राजधानी दिल्ली में पार्टी दफ्तर बनाने के लिए केंद्र सरकार से जमीन दिलाने की गुजारिश की गई है. मंगलवार (16 जुलाई) को आप की इस याचिका पर सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह दफ्तर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को जमीन देने के अनुरोध पर 10 दिनों में फैसला करे. वर्तमान में आप का दफ्तर दीन दयाल उपाध्याय रोड पर है.
हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी. केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के अनुरोध पर फैसला करने के लिए चार हफ्तों का समय मांगा था. दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछली बार पांच जून को हुई सुनवाई में कहा था कि आम आदमी पार्टी अन्य दलों की तरह दिल्ली में पार्टी कार्यालय पाने की हकदार है. उस समय केंद्र सरकार को इस मामले पर फैसला करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया गया था, जिसके खत्म होने पर आज दोबारा से सुनवाई हुई.
मंत्री के घर को पार्टी दफ्तर के तौर पर यूज करना चाहती थी AAP
दिल्ली हाईकोर्ट में जब पिछली बार सुनवाई हुई तो जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ इस आधार पर आम आदमी पार्टी को एक घर को पार्टी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करने से इनकार नहीं कर सकती है कि उसके बाद जमीन मौजूद नहीं है. आप ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित अपने मंत्री इमरान हुसैन के घर को अस्थायी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है.
हालांकि, कोर्ट ने पार्टी की इस गुजारिश को खारिज कर दिया था. उसका कहना था कि पार्टी के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है. जस्टिस प्रसाद ने कहा था, "मैंने माना है कि आप डीडीयू मार्ग स्थित घर पर दावा करने का अधिकार नहीं रखती है. आप को सामान्य पूल से एक घर दिया जाना चाहिए. सिर्फ दबाव या अनुपलब्धता के आधार पर घर देने से इनकार नहीं किया जा सकता. आम आदमी पार्टी की याचिका पर छह हफ्ते के भीतर विचार किया जाना चाहिए."
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