Supreme Court On AAP Office: आम आदमी पार्टी ने दिल्ली स्थित पार्टी ऑफिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को वापस ले लिया है. अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कहना है कि हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर 15 जून तक खाली करने को कहा था.


दरअसल, आम आदमी पार्टी के राउज एवेन्यू कोर्ट कैम्पस में बने पार्टी ऑफिस को अतिक्रमण बताया गया था और उसे हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई. सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने अपनी दलील देते हुए कहा था कि वह कोर्ट की जमीन छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पहले ऑफिस बनाने के लिए उसे दूसरी जगह दी जाए.


AAP ऑफिस को दूसरी जगह करें शिफ्ट- SC


इससे पहले 14 फरवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए पार्टी को अतिरिक्त मोहलत दी जी रही है. हालांकि पार्टी 15 जून तक अपने ऑफिस को खाली कर दे और पार्टी अपने कार्यालय को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दे. इसके लिए वो भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करें.


वहीं, कोर्ट ने भूमि और विकास कार्यालय को भी निर्देश दिया है कि वो 4 हफ्ते के भीतर इस पर अपना फैसला ले. सुप्रीम कोर्ट ने साफ- साफ कह दिया है कि ये प्लॉट पहले से ही कोर्ट को आवंटित है, ऐसे में पार्टी को ये जमीन खाली करनी होगी.


क्या है ये मामला?


दरअसल, राजधानी दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार को लेकर सर्वे हुआ था, जिसके बाद एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक पार्टी का ऑफिस है, जिसके कारण वे अपनी जमीन वापस नहीं ले सके. इस पर बीती 13 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी अतिक्रमण कर रही है. इसलिए उसे जमीन वापस लौटानी होगी. इस पर कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए 15 जून तक का वक्त दिया जाता है.


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