ABP News Exclusive Talk : सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा (Supertech Chairman RK Arora) से एबीपी न्यूज ने ट्विन टावर ब्लास्ट (Twin Tower Blast)को लेकर बातचीत की. इस खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं. उन्होंने एबीपी के माध्यम से अपने खरीददारों से अपील करते हुए कहा कि इसके निमार्ण के दौरान कोई अनियमितता नहीं बरती थी.  ट्विन टावर का निर्माण वह अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान के हिसाब से ही किया गया था.  


आरके अरोड़ा ने एबीपी न्यूज को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड के कारण इसे बलास्ट करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि सुपरटेक ने इसे बलास्ट करने का काम एक विश्व प्रसिद्ध Edifice Engineering कंपनी को इसे गिराने का काम सौंपा है, जोकि इस काम में एक्सपर्ट है. 


किसी और प्रोजेक्ट पर नहीं पड़ेगा असर - आरके अरोड़ा 


आगे उन्होंने बताया कि अभी तक उनकी तरफ से 70,000 घरों को डिलिवरी दी जा चुकी है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस आदेश से किसी और प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सभी निर्माण कार्य चलते रहेंगे और आगे के प्रोजेक्ट की डिलीवरी भी समय पर की जाएगी.


खरीददारों के पैसा लौटाने पर आर के अरोड़ा 


वह लोग जिन्होंने यहां घर खरीदे थे उनका पैसा कब तक वापस किया जाएगा एबीपी के इस सवाल पर उन्होंने कहा कि 2014 के आदेश के बाद 90 प्रतिशत लोगों को सैटल कर दिया गया था. या उन्हें दूसरे घर दिए गए थे और कई लोगों को पैसा वापस किया गया. बाकि लोगों का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पैसा भी जल्द दे दिया जाएगा.  


एबीपी न्यूज ने इस बातचीत में आरके अरोड़ा से सवाल किया कि जब लोगों को सपने दिखाया था कि वह इलाका खाली रहेगा खूबसूरती के लिए, उसका इस्तेमाल होगा वहां पर ऐसी इमारत क्यों खड़ी की गई ? इसपर उन्होंने कहा कि यह बिल्डिंग नोएडा अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत बिल्डिंग है और इसमें कोई अनियमितता नहीं की गई. उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं. 


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