ABP न्यूज़ की खबर का बड़ा असर, HC ने दिल्ली की गंदगी की रिपोर्ट PMO को सौंपने के लिए कहा
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नई दिल्ली: एबीपी न्यूज़ ने अपने खास शो ‘घंटी बजाओ’ में दिल्ली की गंदगी को लेकर जो खबर दिखाई थी, उसका अभूतपूर्व असर हुआ है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एबीपी न्यूज़ की पूरी जांच रिपोर्ट सीडी के रूप में पीएमओ को सौंपने को कहा है ताकि वो दिल्ली के कूड़ा संकट पर सीधा दखल दे सके.
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एबीपी न्यूज़ को दिए सरकार की जांच के अधिकार
हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की गंदगी का पूरा मामला पीएमओ पहुंच गया है. हमारी पूरी रिपोर्ट देखने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एबीपी न्यूज की टीम को शुक्रिया अदा किया है.
हाईकोर्ट ने कहा है, ‘’देश की राजधानी की ये हालत स्वच्छ भारत मिशन के साथ खिलवाड़ है. एबीपी न्यूज़ की पूरी जांच रिपोर्ट सीडी के रूप में पीएमओ को सौंपी जाए. दिल्ली के कूड़ा संकट पर पीएमओ को दखल देना चाहिए. एबीपी न्यूज़ लोकल कमिश्नर के रूप में सफाई पर रिपोर्ट तैयार करता रहे.’’
ABP ने दिल्ली में फैले कूड़े पर दिखाई थी बड़ी रिपोर्ट
गौरतलब है कि 30 मई को रात 10 बजे घंटी बजाओ में हमने दिल्ली में हर तरफ फैले कूड़े पर बड़ी रिपोर्ट दिखाई थी. रिपोर्ट को दिल्ली की चीफ जस्टिस गीता मित्तल और न्यायाधीश सी हरिशंकर ने देखा और उसके बाद एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता को लोकल कोर्ट कमिश्नर बनाकर पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा.
कोर्ट के आदेश पर अंकित गुप्ता समेत हमारे संवाददाताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पड़ताल की और गंदगी पर अपनी पूरी रिपोर्ट दो जून को कोर्ट में पेश की.
तीनों नगर निगमों के डिविजनल कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी
रिपोर्ट देखने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘’ये हालात तो शर्मनाक हैं. क्यों ना एमसीडी के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने कोर्ट में झूठे हलफनामे दिए हैं.’’ उसके बाद कोर्ट ने तीनों नगर निगमों के डिविजनल कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि क्यों ना उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत मुकदमा चलाया जाए.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान एबीपी न्यूज की हर रिपोर्ट की हर छोटी से छोटी बात को बेहद गंभीरता से लिया गया और अब ये रिपोर्ट सीधे पीएमओ पहुंच चुकी है.
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